यूपी पुलिस 60,000 भर्ती में आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगी जानिये क्यों ?

यूपी पुलिस ने 60244 कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती का ऐलान किया है। 27 दिसंबर से uppbpb.gov.in पर आवेदन आमंत्रित है। इस बड़ी भर्ती के साथ ही, जब हजारों लोग स्वर्थात्मक समृद्धि का इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के चेहरे पर इंतजार का दुख छाया हुआ है। इस तमाम बड़ी बौछार के बावजूद, जो लोग समय से आयु में छूट की मांग कर रहे थे, उनकी उम्मीदें अब भी पूरी नहीं हुई हैं। इससे पहले 2018 में यूपी पुलिस ने भर्ती की थी, लेकिन कोरोना के कारण उनकी चुनौती बनी रही। कई अभ्यर्थी बेहद उत्सुक होकर इंतजार कर रहे थे, लेकिन आयु सीमा के चलते उन्हें वारंट नहीं मिला।

आयु की शर्तयोग्यता
सामान्य अभ्यर्थी18 वर्ष से 22 वर्ष तक
एससी, एसटी, ओबीसी अभ्यर्थी18 वर्ष से 27 वर्ष तक
पुरुष अभ्यर्थीजन्म 2 जुलाई 2001 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं
महिला अभ्यर्थीजन्म 2 जुलाई 1998 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं

युवाओं का कहना यही है कि उसी तरीके से, जैसे कि अन्य सभी राज्यों में आयु सीमा में छूट दी गई है, ठीक उसी प्रकार, उत्तर प्रदेश में भी यह सुविधा मिलनी चाहिए।

आवेदन करने वाले क्षेत्रआयु सीमाआयु में छूट
मध्य प्रदेश पुलिस3 वर्ष छूटसीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस – 3 वर्ष
राजस्थान पुलिस3 वर्ष छूटएसएससी जीडी कांस्टेबल – 3 वर्ष
यूपी पुलिस कांस्टेबल18 से 22 वर्ष (जनरल कैटेगरी)आरक्षित वर्ग – 5 वर्ष
दिल्ली पुलिस3 वर्ष छूट
सीआईएसएफ3 वर्ष छूट

EWS आरक्षण

यहां देखा जा सकता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जनरल कैटेगरी के युवाओं के लिए कोई आयु में छूट नहीं है, जबकि आरक्षित वर्ग के आवेदकों को पांच वर्ष की छूट है।

  • यूपी के मूल निवासी अभ्यर्थी को ईडब्ल्यूएस के 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ हो सकता है।
  • ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र का लाभ उठाने के लिए इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में होना चाहिए।
  • व्यक्ति ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आरक्षण का लाभ पा सकता है, जिसके परिवार की समस्त स्त्रोतों से एक वर्ष की आय 8 लाख से कम हो।
  • अगर कोई अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे पहले सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए।
  • अगर परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में या एक से अधिक तारीखों पर आयोजित होती है, तो मार्क्स नॉर्मलाइज्ड किए जाएंगे और रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन पद्धति से निकाला जाएगा।